झारखंड कैबिनेट ने संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को मंज़ूरी दी है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर कोविड सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और दो साल तक की जेल हो सकती है.
झारखंड कैबिनेट ने संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को मंज़ूरी दी है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर कोविड सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और दो साल तक की जेल हो सकती है.