ग्राउंड रिपोर्ट: साल 1965 में तत्कालीन पाकिस्तान सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम बनाया था, जिसे अब वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट के नाम से जाना जाता है. भारत के साथ जंग में हुई हार के बाद अमल में लाए गए इस क़ानून के तहत 1947 में पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से भारत गए लोगों की अचल संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था.
2.5 लाख डॉलर के गबन के मामले में ढाका की विशेष अदालत ने सुनाई सज़ा. ज़िया के भगोड़े बेटे तारिक़ रहमान को 10 साल की सज़ा.