जान बचाने के लिए कोर्ट की अनुमति बिना 20 हफ्ते से अधिक का गर्भ गिरा सकते हैं डॉक्टर

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी महिला के जीवन को ख़तरा हो तो कोई पंजीकृत डॉक्टर अदालत की अनुमति के बिना भी 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ का गर्भपात करा सकते हैं.