सोने की हॉलमार्किंग के नियम अधिसूचित, 14, 18 और 22 कैरेट में ही सोने के आभूषण बेचे जा सकेंगे

सोने के हॉलमार्किंग नियम 15 जनवरी 2021 से लागू होंगे. इसका उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये से लेकर माल के मूल्य के पांच गुना तक का जुर्माना लगाया जा सकता है तथा एक साल की क़ैद भी हो सकती है.