आम आदमी पार्टी ने चुनावी चंदे को आयकर के दायरे में लाने को बदले की कार्रवाई बताया.
आम आदमी पार्टी ने कहा, स्वतंत्र भारत में शायद यह पहली बार है, जब किसी पार्टी के चंदे को ग़ैरक़ानूनी बताया गया है. आप के दस रुपये से अधिक समूचे चंदे को कर के दायरे में शामिल किया गया है.