याचिकाकर्ता ने इस मामले में एसआईटी जांच मांग की है. आरोप है कि नरेंद्र मोदी ने साल 2014 के चुनावी हलफनामा और साल 2015, 2016 और 2017 में संपत्ति की घोषणा में एक प्लॉट की जानकारी नहीं दी.
यह पहली बार है जब स्मृति ईरानी ने अपने चुनावी हलफनामे में स्पष्ट किया है कि उनका तीन साल का स्नातक डिग्री कोर्स पूरा नहीं हुआ था. काफी लंबे समय से ईरानी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद है.
गुजरात के 47 और हिमाचल प्रदेश के 22 नवनिर्वाचित विधायकों के ख़िलाफ़ दर्ज हैं आपराधिक मामले.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेताओं की आय का स्रोत जनता को पता होना चाहिए.