घटना झारखंड की राजधानी रांची में 26 नवंबर को हुई. छात्रा अनुसूचित जनजाति की है. पुलिस ने आईपीसी की धारा 376डी (सामूहिक बलात्कार), 120बी (आपराधिक षडयंत्र) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.
बीते 19 सितंबर को स्कूल जा रही छात्रा को एसयूवी सवार दो लोगों ने अगवा कर उसका सामूहिक बलात्कार किया. इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.