जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि ज़िला विकास परिषद के ज़रिये स्थानीय सरकार और मज़बूत होगी. हालांकि कश्मीर के राजनीतिक दलों का कहना है कि इसका उद्देश्य राजनीति ख़त्म करना है.
केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि एक आदेश जारी कर पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा द्वारा लागू किए गए कुछ क़ानूनों में नामों और कुछ शब्दों में बदलाव किया गया है.
केंद्र सरकार द्वारा जारी नए नियमों के ज़रिये केंद्रशासित जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र से कई विभाग वापस ले लिए गए हैं और इसके चलते महत्वपूर्ण मामलों में उप-राज्यपाल के ज़रिये केंद्र अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम निर्णायक विभाग होगा.