प्रदूषण संबंधी चिंताओं पर हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद तमिलनाडु सरकार ने मई, 2018 में तूतीकोरिन स्थित वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद करने का निर्देश दिया था. वेदांता समूह ने आदेश को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए मद्रास हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में फैसला करना एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. प्रदूषण संबंधी चिंताओं पर हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने मई 2018 में तूतीकोरिन स्थित वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद करने का निर्देश दिया था.