सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने बार एसोसिएशन अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा देते हुए कहा कि एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में उनका कार्यकाल पहले ही ख़त्म हो चुका है और हालिया घटनाक्रमों के बाद उन्हें लगता है कि वे वकीलों की अगुवाई करने का अधिकार खो चुके हैं.
दुष्यंत दवे के इस पत्र पत्र अर्णब गोस्वामी की पत्नी ने भी पत्र लिखकर आरोप लगाया कि वह उन्हें निशाना बना रहे हैं. उन्होंने पत्रकार विनोद दुआ और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के मामलों का ज़िक्र करते हुए कहा कि ये मामले तत्काल सूचीबद्ध किए गए थे, लेकिन दुष्यंत दवे ने इन पर कोई टिप्पणी नहीं की थी.
वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने एक कार्यक्रम में कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट के जज किसी राजनेता की प्रशंसा करते हैं तो वे अधीनस्थ अदालतों को क्या संदेश देते हैं? इसका केवल यही संदेह होता है, मोदी सरकार के ख़िलाफ़ मामले तय न करें. कार्यपालिका के पक्ष में जाने के लिए जज क़ानून के परे जा चुके हैं.
बुधवार को रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा को उनके सहयोगियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विदाई दी गई. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने इस आयोजन में उन्हें बोलने का मौक़ा न दिए जाने पर आपत्ति जताते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है.
दोनों आरोपी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व कर्मचारी हैं. उन्होंने कोर्ट की वेबसाइट पर कथित रूप से एक आदेश अपलोड किया था, जिसके अनुसार कोर्ट की अवमानना मामले में अंबानी को उपस्थिति से छूट की बात कही गई जबकि अदालत ने आदेश दिया था कि अगली सुनवाई के दौरान वह मौजूद रहें.
वकील दुष्यंत दवे और याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने उस तरीके पर सवाल उठाए जिस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर कुछ ख़ास पीठों को संवेदनशील मामले आवंटित किए जा रहे हैं.
शांति भूषण की तरफ़ से पेश हुए अधिवक्ता दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण ने दलील दी कि प्रधान न्यायाधीश अपने अधिकारों का निरंकुश होकर इस्तेमाल नहीं कर सकते.
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पेश जांच रिपोर्ट में कई विसंगतियां हैं, जिससे जज लोया की मौत पर संदेह किया जा सकता है.
सीबीआई की विशेष अदालत के जज बीएच लोया की मौत की जांच की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में 15 जनवरी तक जवाब देने को कहा.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग कर रही याचिकाओं पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है.
पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग दोनों स्तंभों के बीच टकराव की एक बड़ी वजह है.
सरकार का तर्क-अदालतें कार्यपालिका का काम नहीं कर सकतीं. मुख्य न्यायाधीश ने कहा- कोई भी संस्था सर्वोच्चता का दावा नहीं कर सकती, नागरिक अधिकार सर्वोच्च.