उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि है कि राज्य में एक जनवरी 2011 या इसके बाद से सड़कों, गलियों आदि पर बनाए गए धार्मिक ढांचे या निर्माण स्थल को छह महीने के भीतर स्थानांतरित किया जाए या उसे हटाया जाए. यह भी कहा गया है कि आदेश की अवज्ञा जान-बूझकर हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना होगी, जो आपराधिक अवमानना मानी जाएगी.