गृह मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने कहा कि वह इस बात की पुरज़ोर सिफ़ारिश करती है कि गृह मंत्रालय को निर्भया कोष से भवनों के निर्माण जैसी योजनाओं के लिए कोष आवंटन से बचना चाहिए और इसके मूल उद्देश्यों पर ही बने रहना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 4 माह के अंदर कोष को मिले धन और उससे हुए वितरण की जानकारी देने का निर्देश दिया है.