अधिकारियों ने बताया कि दरोगा इंतसार अली को दो बार विभागीय अनुमति लेने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया. नियमों की लगातार अनदेखी करने के कारण यह कार्रवाई की गई है. नियमों के अनुसार, सिखों के अलावा अन्य किसी को भी दाढ़ी रखने के लिए विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है.
पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि इन डॉक्टरों को महामारी अधिनियम के तहत ड्यूटी करने से मना करने और कुछ वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ अभद्रता करने के लिए दंडित किया गया है.
एक आरटीआई के जवाब में दिल्ली पुलिस ने बताया कि बीते साढ़े तीन साल में उन्हें अपने कर्मचारियों के ख़िलाफ़ क़रीब उन्नीस हज़ार शिकायतें मिलीं, जिनमें से 8.2 प्रतिशत पर कार्रवाई की गई.