सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा निर्माण और बिक्री में शामिल लोगों का रोज़गार ख़त्म होने पर चिंता जताई. कोर्ट ने केंद्र सरकार से जानना चाहा कि क्या उसने पटाखों और वाहनों से होने वाले प्रदूषण के बीच कोई तुलनात्मक अध्ययन कराया है.
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर लगाई गई रोक 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी.
शीर्ष अदालत में बताया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखा वितरकों के पास 50 लाख और अकेले दिल्ली में एक लाख किलोग्राम पटाखों का भंडार है.