अहमदाबाद में पहले ही एक अधिसूचना जारी कर बक़रीद के मौक़े पर पशु वध को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है. अब हाईकोर्ट ने कहा कि इसी तरह का आदेश पूरे राज्य में जारी किया जाया.
हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि मंदिरों में बलि त्रिपुरा के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के सार को नहीं दर्शाता इसलिए बलिदान के लिए ऐसे जानवर की पेशकश करने में राज्य की कार्रवाई न तो भारतीय संविधान के तहत स्वीकार्य है और न ही किसी अन्य क़ानून के तहत मान्य है.