लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को तनख़्वाह देने के मुद्दे को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्योगों और श्रमिकों को एक-दूसरे की ज़रूरत है और पारिश्रमिक का मुद्दा साथ बैठकर सुलझाना चाहिए. साथ ही शीर्ष अदालत ने गृह मंत्रालय से कर्मचारियों को लॉकडाउन में पारिश्रमिक देने संबंधी उसके सर्कुलर की वैधता पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है.