छह महीने की सुलह की अवधि दिए बिना भी तलाक़ मंज़ूर कर सकती हैं निचली अदालतें: सुप्रीम कोर्ट दंपति सुलह की संभावना तलाश सकें इसलिए हिंदू विवाह कानून में छह महीने की अवधि तय की गई है.13/09/2017