पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाले युवक-युवती की याचिका पर कहा कि विवाह योग्य उम्र का न होने पर भी बालिग लड़के और लड़की को साथ रहने के उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता. हर वयस्क को अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीने का अधिकार है.