शीर्ष अदालत ने कहा, ‘संसदीय समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों को न तो किसी अदालत में चुनौती दी जा सकती है और न ही सवाल उठाए जा सकते हैं.’
शीर्ष अदालत ने कहा, ‘संसदीय समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों को न तो किसी अदालत में चुनौती दी जा सकती है और न ही सवाल उठाए जा सकते हैं.’