बिल बकाया होने पर अस्पताल रोगियों को बंधक नहीं बना सकते: उच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ कहा अगर बिल का भुगतान नहीं हुआ तो रोगी को छुट्टी दे दी जाए. बंदी बनाकर रखना निंदनीय है.27/04/2017