बिहार की एक विशेष अदालत ने 2015 में शहाबुद्दीन और उनके सहयोगियों को 2004 के बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी. 2004 में कथित तौर पर रंगदारी देने से इनकार करने के लिए सीवान के एक व्यवसायी के दो बेटों का अपहरण कर तेज़ाब से नहलाकर हत्या कर दी गई थी. मामले में गवाह रहे तीसरे भाई की भी 2016 में हत्या कर दी गई थी.
सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार, दिसंबर 2014 में एक स्थानीय अख़बार में ख़बर के कारण पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की साज़िश रची थी.
अरवल ज़िले का मामला. पुलिस ने बाइक सवार दो हमलावरों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है.
जांच एजेंसी ने आरोप पत्र में आपराधिक साजिश और हत्या का आरोप लगाया है.
सीवान के चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू और पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है.