हांगकांग पुलिस ने लोकतंत्र समर्थक अख़बार ‘एप्पल डेली’ के प्रधान संपादक और चार अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को विदेशी ताकतों से साठगांठ करने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत बृहस्पतिवार को गिरफ़्तार कर लिया. पुलिस ने कहा कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं कि एप्पल डेली द्वारा प्रकाशित 30 से अधिक आलेखों ने चीन और हांगकांग के ख़िलाफ़ विदेशी ताकतों की साज़िश में ‘अहम भूमिका’ निभाई.
नया क़ानून पारित होने के बाद हांगकांग के लिए फैसले लेने वाले चीन समर्थक विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी. यह सार्वजनिक पद के लिए लड़ रहे संभावित प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि की जांच करने और प्रत्याशी देशभक्त हों, यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की शक्ति देता है. इस बीच लोकतंत्र समर्थक और दिग्गज मीडियाकर्मी जिम्मी लाय को 2019 में सरकार विरोधी प्रदर्शन में संलिप्तता के मामले में 14 महीने की सज़ा दी गई.
यूपी सरकार द्वारा बीते तीन सालों में दर्ज राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के 120 मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें आधे से अधिक गोहत्या और सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े थे. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार कोर्ट ने सांप्रदायिक घटनाओं से जुड़ी सभी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को सुनते हुए एनएसए के आदेश को रद्द कर दिया.
पुलिस और अदालत के रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि एनएसए लगाने के मामलों में एक ढर्रे का पालन किया जा रहा था, जिसमें पुलिस द्वारा अलग-अलग एफ़आईआर में महत्वपूर्ण जानकारियां कट-पेस्ट करना, मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित डिटेंशन ऑर्डर में विवेक का इस्तेमाल न करना, आरोपी को निर्धारित प्रक्रिया मुहैया कराने से इनकार करना और ज़मानत से रोकने के लिए क़ानून का लगातार ग़लत इस्तेमाल शामिल है.
राष्ट्रीय जांच एजेंसी की केरल हाईकोर्ट के एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कहा कि जब मुक़दमे के जल्द पूरा होने की कोई संभावना नहीं है और अधिकतम सज़ा का एक बड़ा हिस्सा विचाराधीन क़ैदी के तौर पर बिताया जा चुका है, तो यूएपीए प्रावधानों की कठोरता कम हो जाती है.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते 17 दिसंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत डॉ. कफ़ील ख़ान की हिरासत को रद्द करने और उन्हें तत्काल रिहा किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था. इस फ़ैसले पर डॉ. कफ़ील ने द वायर से बातचीत की.
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा रासुका के तहत गिरफ़्तार किए गए डॉ. कफ़ील ख़ान की हिरासत रद्द कर उन्हें तत्काल रिहा किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसे सीजेआई एसए बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ द्वारा ख़ारिज कर दिया गया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनएसए से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जहां क़ानून ने सत्ता को अत्यधिक शक्ति प्रदान की है कि वे किसी भी व्यक्ति को सामान्य क़ानून के तहत मिले संरक्षण और कोर्ट के ट्रायल के बिना गिरफ़्तार कर सकते हैं, ऐसे क़ानून को इस्तेमाल करते वक़्त बेहद सावधानी बरती जानी चाहिए.
बीते जून में चीन द्वारा हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून लागू किए जाने के बाद बीते बुधवार को चीन ने एक नया प्रस्ताव पास किया जिसमें स्थानीय सरकार को अनुमति दी गई थी कि अगर कोई विधायक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा क़रार दिए जाते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है.
उत्तर प्रदेश की बदायूं पुलिस ने आठ अक्टूबर को गोहत्या के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया था. इसके साथ ही घटनास्थल से 200 किलोग्राम मीट, पशुओं की खाल, पशुओं के अंग और गायों को काटने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले हथियार बरामद किए थे.
साल 2019 में राजद्रोह के 93 मामले दर्ज किए गए थे, जो इससे पहले के सालों के मुक़ाबले अधिक हैं, हालांकि केवल तीन फीसदी राजद्रोह मामलों में ही आरोपों को साबित किया जा सका.
सरकार ने संसद में यह जानकारी भी दी कि साल 2017 और 2018 में देश भर में 1,198 लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या रासुका के तहत हिरासत में लिया गया. मध्य प्रदेश में रासुका के तहत साल 2017 और 2018 में सर्वाधिक लोगों को हिरासत में लिया गया. इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है.
उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के मुताबिक, इस साल 19 अगस्त तक यूपी पुलिस ने राज्य में 139 लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया है, जिनमें से 76 मामले गोहत्या से जुड़े हैं. 31 अगस्त तक अकेले बरेली पुलिस जोन में ही 44 लोगों पर एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया.
वीडियो: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले साल दिसंबर में कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में 29 जनवरी को डॉ. कफ़ील ख़ान को गिरफ़्तार किया गया था. बीते एक सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन पर लगाए राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून को रद्द कर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था. रिहा होने के बाद डॉ. कफ़ील से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
बीते साल ऑक्सीजन हादसे की विभागीय जांच में दो आरोपों में मिली क्लीनचिट के बाद डॉ. कफ़ील ख़ान की बहाली की संभावनाएं बनी थीं, लेकिन सरकार ने नए आरोप जोड़ते हुए दोबारा जांच शुरू कर दी. मथुरा जेल में रिहाई के समय हुई हुज्जत यह इशारा है कि इस बार भी हुकूमत का रुख़ उनकी तरफ नर्म होने वाला नहीं है.