केरल हाईकोर्ट के जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्ताक ने राजनीतिक बैठकों, प्रदर्शनों या प्रचार में सक्रिय रूप से लड़कियों की भागीदारी पर रोक लगाने वाले नियम को खत्म करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत हर व्यक्ति को अपना राजनीतिक विचार रखने का मौलिक अधिकार है.