गोवा से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहा कि अधिकारी सिर्फ़ इस वजह से गोवा को बर्बाद नहीं कर सकते कि वहां राष्ट्रीय औसत से अधिक वन क्षेत्र है.
अदालत ने कहा, परियोजना कछुए की चाल से भी नहीं बढ़ रही और भाजपा नगर निगम पर दस साल से अधिक समय से शासन कर रही है फिर भी परियोजनाएं पूरी नहीं हुई हैं.