वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में लोकसभा चुनावों के लिए 1000 करोड़ रुपये चिह्नित किए गए हैं. वहीं, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आम चुनाव के ख़र्च पर केंद्र सरकार की ओर से सहायता के लिए 339.54 करोड़ रुपये चिह्नित किए गए हैं.
एक संगठन ने अपनी याचिका में कहा था कि ईवीएम विश्वसनीय नहीं है, इसकी टैंपरिंग की जा सकती है. संगठन मांग की थी कि ईवीएम की जगह ऑप्टिकल बैलेट स्कैन मशीन के ज़रिये मतदान कराया जाना चाहिए.
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सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय, जयति घोष, जस्टिस एपी शाह, संजय पारिख और सैयदा हमीद ने इस मामले को लेकर एक बयान जारी किया है.
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने याचिका खारिज करते हुए कहा, 'हम अपने आदेश की समीक्षा करने के लिए इच्छुक नहीं हैं.'
पत्र में आदर्श आचार संहिता के विभिन्न उल्लंघनों की ओर इशारा किया गया है और यह कहा गया है कि चुनाव आयोग ने दर्ज की गई अधिकांश शिकायतों पर किस तरह से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की.
इससे पहले हर एक विधानसभा क्षेत्र में किसी एक बूथ पर ईवीएम और वीवीपीएटी का मिलान किया जाता था. कोर्ट ने 21 पार्टियों द्वारा दायर किए गए जनहित याचिका पर ये फैसला दिया है.