सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली की अदालत को बताया कि उन्नाव बलात्कार पीड़िता का 2017 में कथित रूप से अपहरण करने के बाद तीन लोगों ने अलग-अलग जगहों पर ले जाकर नौ दिन तक उसका बलात्कार किया और उस समय वह नाबालिग थी.
सीबीआई द्वारा दायर ताजा चार्जशीट के मुताबिक, इन तीनों आरोपियों ने भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा उन्नाव पीड़िता का बलात्कार किए जाने के लगभग हफ्ते भर बाद पीड़िता से बलात्कार किया था.
विशेष जज ने दिल्ली हाईकोर्ट से एम्स में अस्थायी अदालत स्थापित कर बंद कमरे में कार्यवाही शुरू करने की अनुमति मांगी थी. इस संबंध में हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को अनुमति दी थी.
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता को कथित रूप से अवैध हथियार रखने के मामले फंसाने की साजिश के लिए एक और व्यक्ति को समन जारी किया.
सीबीआई ने पीड़िता और उनके वकील के बयान अब तक दर्ज न हो पाने का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से चार सप्ताह का समय और मांगा था.
सीबीआई ने इस आरोप से इनकार किया है और कहा कि जांच अधिकारी ने मामले में पूरी निष्पक्षता के साथ सबूत इकट्ठा किए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि बलात्कार पीड़िता, उनकी मां, परिवार के अन्य सदस्यों और उनके अधिवक्ता को सीआरपीएफ की सुरक्षा मुहैया करायी जाए. वहीं, सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि 2017 में मामले की जांच के दौरान यूपी पुलिस का रवैया लापरवाही भरा रहा.
जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के साथी शशि सिंह के ख़िलाफ़ भी नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोप तय किए हैं.
आरोप है कि मां और चाचा ने पीड़िता को नाबालिग बताने के लिए जाली स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) पुलिस को दिया था. उन्नाव बलात्कार मामले में आरोपी शशि सिंह के पति हरिपाल सिंह ने इसकी शिकायत की थी.