राजस्थान लिंचिंग संरक्षण विधेयक 2019 के तहत मॉब लिंचिंग की घटनाओं में पीड़ित की मौत पर दोषी को आजीवन कारावास और एक से पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. वहीं ऑनर किलिंग के मामलों में फांसी या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकेगी.
राजस्थान लिंचिंग संरक्षण विधेयक 2019 के तहत मॉब लिंचिंग की घटनाओं में पीड़ित की मौत पर दोषी को आजीवन कारावास और एक से पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. वहीं ऑनर किलिंग के मामलों में फांसी या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकेगी.