अगर लिव-इन पार्टनर शादी न कर सके, तब भी सहमति से बना शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बलात्कार और सहमति से बनाए गए यौन संबंध के बीच स्पष्ट अंतर होता है. अगर व्यक्ति अपने नियंत्रण के बाहर की किन्हीं परिस्थितियों के चलते महिला से शादी नहीं कर पाता, तो उसे बलात्कार नहीं मान सकते.