सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के एक निर्णय को बरक़रार रखते हुए कहा कि किसी भी आरोपी के ख़िलाफ़ सबूतों की कड़ी इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि उसके ख़िलाफ़ आरोप को साबित किया जा सके. हाईकोर्ट ने बिजली का करंट देकर एक होमगार्ड की हत्या करने के दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था.
सेना से रिटायर्ड हवलदार माहिरुद्दीन अहमद ने कहा, 'यह बहुत दुखद और हैरान करने वाला है कि सेना में सेवा देने के बाद हमें ऐसा अपमान सहना पड़ रहा है.'