याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण द्वारा लोकपाल के लिए प्रस्तावित नामों की सूची को वेबसाइट पर डालने की मांग को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किया खारिज. कहा, मामले में हो रही प्रगति को सकारात्मक नजरिए से देखें.
न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से 17 जनवरी तक हलफनामा दायर करने के लिए कहा है.
आरटीआई के जरिए पता चला है कि लोकपाल चयन समिति की पहली बैठक मोदी सरकार के सत्ता में आने के 45 महीनों बाद मार्च, 2018 में हुई थी. सरकार ने ग़ैरक़ानूनी तरीके से बैठकों के मिनट्स की कॉपी देने से मना कर दिया.
शीर्ष अदालत लोकपाल मामले में न्यायालय के फैसले पर अमल नहीं होने के कारण सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है.