राजस्थान के सूचना आयोग ने सूचना अधिकार कानून के तहत सूचना मुहैया कराने में लापरवाही बरतने वाले अजमेर नगर निगम के आयुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. सूचना आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने पर कोटा जिले में रामगंज मंडी के खनिज अभियंता पर भी 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
सूचना अधिकारी पीवी के राजा ने आरटीआई का ग़लत जवाब दिया. बाद में कहा, संवादहीनता के कारण ऐसा हुआ.