15 वर्षीय पत्नी के साथ शारीरिक संबंध को रेप नहीं कहा जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 वर्षीय पत्नी से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को बरी करने के ख़िलाफ़ सरकार की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा है कि पत्नी के साथ उसके शारीरिक संबंध को बलात्कार नहीं कहा जा सकता है.