अदालत ने 18 विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने के तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के ख़िलाफ़ फैसला सुनाने वाले जस्टिस एम सुंदर को धमकी भरा अज्ञात पत्र भेजने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर त्वरित सुनवाई के आग्रह को नामंजूर कर दिया.
अदालत ने 18 विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने के तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के ख़िलाफ़ फैसला सुनाने वाले जस्टिस एम सुंदर को धमकी भरा अज्ञात पत्र भेजने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर त्वरित सुनवाई के आग्रह को नामंजूर कर दिया.