राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर गृह मंत्रालय ने कहा है कि क़ैदियों और उनसे मिलने आने का आधार प्रमाणीकरण इसलिए किया जाए, ताकि उनकी सुरक्षित हिरासत को मज़बूत किया जा सके और साथ ही उन्हें आधार संबंधित लाभों की वितरण सुनिश्चित किया जा सके. हालांकि यह प्रक्रिया स्वैच्छिक आधार पर होगी.
दूरसंचार विभाग की ओर मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को सर्कुलर जारी कर पांच नवंबर तक स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा सिम कार्ड आवेदन फॉर्म से आधार नंबर के कॉलम को भी हटाने को कहा गया है.