अदालत ने यह आदेश दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में अजय झा नाम के एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराए गए केस की सुनवाई करते हुए दिया, जिन पर 25 फरवरी, 2020 को चांद बाग के पास भीड़ द्वारा कथित रूप से गोली चलाई गई थी. अदालत ने कहा कि भीड़ के पास हिंदुओं को मारने का स्पष्ट उद्देश्य था.