जम्मू-कश्मीर के पुरस्कार विजेता पत्रकार आसिफ़ सुल्तान को वर्ष 2018 में आतंकवादियों के साथ कथित संबंधों के आरोपों में पहली बार गिरफ़्तार किया गया था. लगभग 3 साल बाद 2022 में उन्हें ज़मानत मिली तो रिहा होने से पहले ही पीएसए के तहत फिर हिरासत में ले लिया गया. जब इस मामले में भी ज़मानत मिली तो एक अन्य मामले में गिरफ़्तार कर लिया गया था.
जम्मू कश्मीर के पुरस्कार विजेता पत्रकार आसिफ़ सुल्तान को उत्तर प्रदेश की अंबेडकर नगर जेल से श्रीनगर के बटमालू इलाके में उनके घर लाए जाने के कुछ घंटों बाद गिरफ़्तार कर लिया गया. यूपी की जेल में वे 2022 से सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत निवारक हिरासत में थे.
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कश्मीरी पत्रकार आसिफ़ सुल्तान पर लगे जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) को रद्द कर दिया है. समाचार पत्रिका ‘कश्मीर नैरेटर’ के रिपोर्टर आसिफ़ को 2018 में उन आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था, जिन्होंने उस साल श्रीनगर में एक मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी.
जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर जारी 'द फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर' की रिपोर्ट में अगस्त 2021 से जुलाई 2022 के बीच हुए सूबे के उन घटनाक्रमों की बात की गई है जो मानवाधिकार उल्लंघनों की वजह बने. साथ ही, मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार के लिए कुछ सिफ़ारिशें भी की गई हैं.
कश्मीरी पत्रकार आसिफ़ सुल्तान को आतंकी संगठनों से संबंध के मामले में अदालत ने पांच अप्रैल को यह कहते हुए ज़मानत दी थी कि उन्हें दोषी ठहराने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं. हालांकि 10 अप्रैल को उन्हें दोबारा गिरफ़्तार कर पीएसए के तहत जेल भेज दिया गया. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स का कहना है कि पत्रकारों को परेशान करने के लिए जन सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है.