आरोप है कि गोरखपुर ज़िले की एक अदालत के गेट के सामने सेवानिवृत्त जवान भागवत निषाद ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से दिलशाद नामक व्यक्ति के सिर में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. फरवरी 2020 में भागवत ने दिलशाद के ख़िलाफ़ बेटी के अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज करवाया था.
शीर्ष अदालत ने कहा कि इस तरह के झूठे आपराधिक मामलों में शिकायतकर्ता के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. अदालत में दायर याचिकाओं में कहा है कि फ़र्ज़ी दुर्भावनापूर्ण मुकदमों और उत्पीड़न के शिकार निर्दोष लोगों को मुआवज़ा देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है. बिना किसी ग़लती के जेल में बंद करना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.