दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हवाईअड्डों और विमान में मास्क लगाने तथा हाथ धोने से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ न सिर्फ़ मामला दर्ज होना चाहिए, बल्कि उन पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए.
‘प्राचीन तकनीक’ को अगर पाठ्यक्रम में शामिल करना ही है, तो इसके पीछे मक़सद मेहनत की भावना को जगाना होना चाहिए. आज किसी शिवकर बापूजी तलपड़े को कोशिश करने और नाकाम होने की छूट होनी चाहिए.