तमिलनाडु: मद्रास हाईकोर्ट ने अपना पिछला आदेश रद्द कर आरएसएस को मार्च निकालने की अनुमति दी

मद्रास हाईकोर्ट की एकल पीठ ने नवंबर 2022 में तमिलनाडु पुलिस को एक जुलूस और जनसभा आयोजित करने की अनुमति से संबंधित आरएसएस के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया था. आदेश में प्रस्तावित राज्यव्यापी रूट मार्च पर शर्तें लगाई गई थीं और इसे बंद जगह में आयोजित करने को कहा गया था.