नागरिक अधिकार कार्यकर्ता आनंद तेलतुम्बड़े और गौतम नवलखा पर 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एलगार परिषद की बैठक में भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं, जिसके बाद पुणे के भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़की थी.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी तब कि जब एलगार परिषद-भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी आनंद तेलतुम्बड़े ने अपने ख़िलाफ़ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की याचिका दायर की थी.