एएसआई ने कहा- क़ुतुब मीनार में नहीं हो सकती पूजा, अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली के साकेत ज़िला अदालत में मामले को सुनते हुए जज ने सवाल किया कि वादी किस आधार पर ऐसी संरचना पर क़ानूनी अधिकार की मांग कर रहे थे जिसे कथित तौर पर 800 साल पहले नष्ट कर दिया गया था.