बकरीद या ईद-उल-अजहा के मौके पर गायों और ऊंटों को अवैध रूप से मारने पर रोक लगाने वाले आदेश को लेकर स्पष्टीकरण देते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि केंद्रशासित प्रदेश में गोवंश के पशुओं के वध पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है.
हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि मंदिरों में बलि त्रिपुरा के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के सार को नहीं दर्शाता इसलिए बलिदान के लिए ऐसे जानवर की पेशकश करने में राज्य की कार्रवाई न तो भारतीय संविधान के तहत स्वीकार्य है और न ही किसी अन्य क़ानून के तहत मान्य है.