गुजरात के स्टर्लिंग बायोटेक समूह के मालिकों और अन्य के ख़िलाफ़ 8,100 करोड़ रुपये के बैंक क़र्ज़ धोखाधड़ी मामले को सुन रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा कहा कि यह बेहद शर्मिंदा करने वाला है कि उनके एक सहपाठी ने एक आरोपी की ओर से उनसे संपर्क किया, जिसके चलते वे केस से हट रहे हैं.