असम के मटिया में डिटेंशन सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसकी 'दयनीय स्थिति' पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत दुखद स्थिति है. यहां पानी की आपूर्ति नहीं है, शौचालय नहीं हैं, चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने दो साल से अधिक समय से हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिकों की रिहाई संबंधी एक याचिका पर सुनते हुए असम राज्य क़ानूनी सेवा प्राधिकरण से सवाल किया है कि ऐसे नागरिकों को उनके देश वापस भेजने के लिए भारत सरकार क्या नीति या प्रक्रिया अपनाती है.
सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक्स स्टडीज़ की 'आज़ाद आवाज़' टीम की एक रिपोर्ट बताती है कि असम के हिरासत शिविरों यानी डिटेंशन केंद्रों में संदिग्ध नागरिकता वाले लोगों को अमानवीय हालात में रहना पड़ रहा है, जहां गंभीर अपराधों की सज़ा काट रहे क़ैदी भी उनके साथ ही रहते हैं.
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में बताया कि असम के छह नज़रबंदी शिविरों में 988 विदेशी नागरिकों को रखा गया है.