कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उम्मीदवार को केवल अपने उन महत्वपूर्ण संपत्तियों के बारे में बताने की ज़रूरत है जिससे मतदाताओं को उनकी वित्तीय हालात और जीवनशैली के विषय में पता चल सके. उम्मीदवारों को उनके या उनके आश्रितों के स्वामित्व वाली प्रत्येक संपत्ति का खुलासा करना अनिवार्य नहीं है.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि भाजपा की कुल संपत्ति, जो वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 1213.13 करोड़ रुपये थी, वो 2017-18 वित्त वर्ष में बढ़कर 1483.35 करोड़ रुपये हो गई.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा कि उसके पास राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च का खुलासा करने के लिए क्या शक्तियां या विकल्प हैं.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार आरटीआई कानून को ही नष्ट कर रही है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर हमले के कई तरीके हैं जिनमें लोकपाल भी है, लेकिन इसकी अनुमति ही नहीं दी जा रही.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक, राजनीतिक दलों के आय-व्यय में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑडिट दिशानिर्देश पर अमल नहीं हो रहा है.