कर्नाटक हाईकोर्ट ने मस्जिदों को लाउडस्पीकर पर अजान देने से रोकने का आदेश देने से इनकार करते हुए अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण और लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध के बारे में नियमों को लागू करने का निर्देश दिया.
वीडियो: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों आदेश दिया था कि सभी धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर कम आवाज़ में बजाए जाएं ताकि किसी को कोई परेशानी न हो. योगी आदित्यनाथ के आदेश को उनके राजनीतिक करिअर के अगला क़दम माना जा रहा है, जो कि दिल्ली है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले के निवासी इरफ़ान द्वारा दायर एक याचिका को ख़ारिज करते हुए यह टिप्पणी की. इस याचिका में ज़िला प्रशासन के दिसंबर 2021 के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके तहत मस्जिद में अज़ान के समय लाउडस्पीकर का उपयोग करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था.
ईद मुबारक के जवाब में अक्षय तृतीया या परशुराम जयंती की बधाई देना कैलेंडरवादी धार्मिकता का प्रतीक है. हम हर जगह अपना क़ब्ज़ा चाहते हैं. ध्वनिभूमि पर, ध्वनि तरंगों पर भी, दूसरों के उपासना स्थलों पर और समाज के मनोलोक पर.
अपने ख़िलाफ़ केस दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि जब तक मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर शांत नहीं होते, उनके पार्टी कार्यकर्ता भी तेज़ आवाज़ में हनुमान चालीसा बजाना जारी रखेंगे. वहीं महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए 3 मई की समयसीमा को लेकर मनसे प्रमुख को संदेश देते हुए कहा कि राज्य अल्टीमेटम से नहीं चलता, यहां कानून का शासन है.
हमारी दुनिया में कितनी भी मायूसी हो, चाहे जितनी भी नफ़रत पैदा की जा रही हो, उम्मीद और प्रेम के उजालों में चलकर ही कहीं पहुंचा जा सकता है.
मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि वह 3 मई तक मस्जिदों के बाहर अज़ान बजाने के लिए लगे लाउडस्पीकर हटा ले, वरना वे लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे. इसके जवाब में नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने निर्देश जारी किए थे कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे के भीतर किसी को भी लाउडस्पीकर पर भजन या गाने बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
कर्नाटक में हिजाब और ‘हलाल’ मांस विरोधी अभियान के बाद बजरंग दल और श्रीराम सेना के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी संगठनों ने अब मस्ज़िदों में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. श्रीराम सेना के संयोजक प्रमोद मुतालिक ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया जाए और ध्वनि प्रदूषण के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए.
बीते दिनों गाज़ीपुर, फर्रुखाबाद और हाथरस के ज़िला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान मस्जिदों के अज़ान लगाने पर रोक लगाने का मौखिक आदेश दिया था. इस आदेश को रद्द करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मुअज़्ज़िन मस्जिद से अज़ान दे सकते हैं लेकिन आवाज़ बढ़ाने वाले किसी उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बेलियाघाट 33 पल्ली दुर्गापूजा पंडाल का मामला. शिकायतकर्ता वकील ने कहा कि शहर की शांति बाधित करने की कोशिश की जा रही है. वहीं आयोजकों ने कहा कि इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है.