सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के एक कॉलेज द्वारा जारी किए गए उस सर्कुलर पर रोक लगा दी, जिसमें कॉलेज परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, टोपी और इसी तरह के अन्य परिधान पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था. कोर्ट ने कहा कि ड्रेस कोड लागू करके महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जा सकता है.
चेंबूर स्थित आचार्य एवं मराठी कॉलेज में इससे पहले ड्रेस कोड के तहत हिज़ाब पर प्रतिबंध लगाया गया था, अब 27 जून को जारी नए कोड में विद्यार्थियों के जींस और टी-शर्ट पहनने पर भी पाबंदी लगा दी गई है.