अगस्त 2021 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदू महिलाओं को कथित तौर पर परेशान करने के आरोप में भीड़ ने एक चूड़ी विक्रेता तस्लीम अली को बुरी तरह पीटा था. अब स्थानीय अदालत ने उन्हें छेड़छाड़ के उस मामले में बरी कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने 107 दिन जेल में बिताए थे.
मध्य प्रदेश के देवास ज़िले का मामला. राज्य में यह इस तरह का दूसरा मामला है. बीते 21 अगस्त को इंदौर शहर में भी एक मुस्लिम चूड़ी विक्रेता तस्लीम अली के साथ बर्बर मारपीट की घटना हुई थी. हालांकि अली को बीते 25 अगस्त को पॉक्सो एक्ट के तहत एक 13 वर्षीय लड़की को चूड़ियां बेचते समय अनुचित तरीके से छूने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था.