मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाणगंगा इलाके में बीते 27 अगस्त को एक मुस्लिम परिवार का मकान अवैध बताकर नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया था. परिवार ने अपने मकान को वैध बताते हुए दावा किया है कि उनका मकान बदले की कार्रवाई के तहत तोड़ा गया, क्योंकि 20 अगस्त को अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक निगम अधिकारी का विवाद इस मकान में रहने वाली महिला के बेटे के साथ हो गया था.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 18 जनवरी 2013 के बाद सार्वजनिक उपयोगिता वाले स्थानों पर स्थापित की गई प्रतिमाएं हटाई जाएं और भविष्य में सड़कों एवं सार्वजनिक महत्व की भूमि पर कोई प्रतिमाएं न लगाई जाएं.