सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एक दलित महिला सहित तीन उम्मीदवारों को अधीनस्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया है, जिन्हें इंटरव्यू के दौरान मूल दस्तावेज़ पेश नहीं कर पाने पर नौकरी देने से इनकार कर दिया गया था. अदालत ने 23 मई, 2022 के अपने एक पूर्व फैसले का ज़िक्र करते हुए कहा कि मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है.